योगी सरकार का बड़ा फैसला, मृतक आश्रित कोटे से विवाहित-तलाकशुदा बेटी भी पा सकेंगी नौकरी

punjabkesari.in Wednesday, Jun 24, 2020 - 02:00 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला संरक्षण के हितों के लिए एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लेते नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने मृतक आश्रित कोटे पर विवाहिता पुत्री या परित्यक्ता (तलाकशुदा) पुत्री को नौकरी देने को मंजूरी दे दी है। सीएम के इस फैसले ने विवाहित और तलाकशुदा पुत्री के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ कर दिया है। बता दें कि इससे पहले प्रदेश में यह व्यवस्था लागू नहीं थी।

अब विवाहित और परित्यक्ता पुत्री भी हो सकेंगी शामिल
बता दें कि सीएम योगी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग) (तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब मृतक आश्रित की नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता (तलाकशुदा) पुत्री भी शामिल हो सकेंगी।

महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए CM ने लिया फैसला
मुख्यमंत्री ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में इसका प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रियां, आविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ अब विवाहित पुत्रियां और परित्यक्ता पुत्रियां भी संबंधी होंगी।

 


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Edited By

Umakant yadav

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