योगी सरकार का बड़ा फैसला: लॉकडाउन की मार झेल रहे उद्यमियों को 3 माह के ब्याज पर छूट

punjabkesari.in Wednesday, Apr 22, 2020 - 07:40 PM (IST)

लखनऊ: कोरोना वायरस की वजह से देश भर में फेज-2 का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में संकट के दौर से गुजर रहे औद्योगिक, व्यवसायिक एवं संस्थागत इकाइयों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने 22 मार्च से 30 जून तक की अवधि के सभी प्रकार के देय के विलंब भुगतान पर ब्याज से छूट देने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दी।

सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शासनादेश जारी
बता दें कि औद्योगिक विकास मंत्री ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि लॉकडाउन में औद्योगिक, व्यावसायिक व संस्थागत इकाइयों को बंद करना पड़ा। जिससे आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी रुक गया। इससे इन इकाइयों के सामने आए वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार औद्योगिक इकाइयों के सशर्त फिर से संचालन की अनुमति दी है। अब राज्य के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थानों के देयों पर ब्याज में तीन माह की छूट का निर्णय लिया है। इस संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मंगलवार को सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

30 जून के बाद का भुगतान निर्धारित तिथि तक करना अनिवार्य
विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि 22 मार्च से 30 जून 2020 तक की अवधि के सभी प्रकार के देयों को यदि 30 जून 2020 तक जमा कर दिया जाता है तो उस धनराशि पर विलंब से भुगतान करने पर लागू ब्याज नहीं लिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि यदि इस अवधि के देयों का भुगतान 30 जून 2020 तक जमा नहीं किया तो संपूर्ण स्थगन अवधि के लिए डिफॉल्ट ब्याज देना होगा। हालांकि, 22 मार्च से पहले और 30 जून 2020 के बाद की अवधि का भुगतान निर्धारित तिथि तक करना होगा।


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Edited By

Umakant yadav

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