डॉक्टर कफील खान मामले में योगी सरकार ने दाखिल नहीं किया अपना जवाब, इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त

punjabkesari.in Wednesday, Dec 06, 2023 - 09:30 AM (IST)

Lucknow News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कालेज के चिकित्सक डॉ. कफील खान को बर्खास्त करने के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने में विलम्ब को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने साफ किया कि यदि तब तक भी राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तब भी वह डॉ. कफील की याचिका के तथ्यों को सही मानकर फैसला कर देगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने डॉ. कफील की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो डॉ. कफील की ओर से कहा गया कि याचिका दाखिल किए हुए एक साल से अधिक समय बीत गया है , किन्तु आज तक सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। गौरतलब हो कि 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के कथित अभाव में 63 बच्चों की मौत हो गई थी । उस समय डॉ. कफील इनसेफेलाइटिस विभाग के प्रभारी थे । इस घटना के बाद डॉ. कफील को सेवा से हटा दिया गया। इस आदेश को डॉ. कफील ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जिले में 45 वर्षीय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार की देर रात लालगंज स्थित मॉडर्न रेलकोच फैक्ट्री में हुई। परिवार और पड़ोसियों से फोन आने के बाद रायबरेली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आलोक प्रियदर्शी, लालगंज एसएचओ, अतिरिक्त एसपी और एक फोरेंसिक टीम के साथ डॉक्टर के घर पहुंचे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि रेलवे कोच फैक्ट्री के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अरुण कुमार सिंह कथित तौर पर डिप्रेशन से जूझ रहे थे।

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Anil Kapoor