योगी सरकार की SC\ST को राहत, आपराधिक वारदातों के शिकार पीड़ितों को मिलेगी पेंशन

punjabkesari.in Thursday, Jan 03, 2019 - 04:23 PM (IST)

लखनऊ: हत्या,लूट अथवा बलात्कार जैसी आपराधिक वारदातों के शिकार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के पीड़ितों को उत्तर प्रदेश सरकार राहत के तौर पर 5000 रुपए की मासिक पेंशन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल ने जारी बयान में कहा कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के मुताबिक इस वर्ग से संबंध रखने वाले मृतक, विधवा अथवा अन्य आश्रितों को 5000 रुपए मूल पेंशन के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता प्रभावित परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार के सदस्य को रोजगार, स्नातक स्तर तक पढ़ाई लिखाई के पूरे खर्च के साथ ही 3 महीने का राशन और बर्तन आदि देने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया था कि आपराधिक वारदात से पीड़ित एससी/एसटी वर्ग के लोगों को स्थानीय प्रशासन राहत राशि देकर अपने कर्तव्य का इतश्री कर लेता था। उन्होंने इस संबंध में समाज कल्याण विभाग को 15 अक्टूबर 2018 को पत्र लिखकर संशोधन नियम 2016 की सभी सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया था। इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी संज्ञान में लाया गया। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने 30 नवम्बर 2018 को शासनादेश जारी कर सभी मंडलायुक्ता एवं जिलाधिकारियों को 16 जून 2016 के शासनादेश को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है।

उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं अधीक्षकों को कहा है कि 16 जून 2016 के बाद अनूसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जितने भी मामले पंजीकृत हुए हैं, उनमें पेंशन का प्रस्ताव जिलाधिकारी/ समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करें और 31 जनवरी तक इस संबंध में अपनी रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएं। पेंशन की यह व्यवस्था घटना के दिन से सुनिश्चित की जाए।

Anil Kapoor