CM रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक, इन अहम बिंदुओं पर लगी मुहर

punjabkesari.in Wednesday, Nov 13, 2019 - 04:01 PM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

बैठक में लिए गए अहम फैसले इस प्रकार हैः- 
- उच्च शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव की नियुक्ति केन्द्रीयत सेवा नियमावली के तहत की जाएगी।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ने उपसमिति का गठन किया। इस समिति में विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत, अध्यक्ष, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय होंगे, समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगी।
- उपनल आउटसोर्सिंग, कार्मिक के यात्रा भत्ता में जीएसटी लागू हो जाने के कारण सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- वैट और केन्द्रीय ब्रिकी कर सेस जमा करने के लिए अलग खाता, नया शीर्षक सृजित किया गया।
- राज्य में आपदा नियंत्रण हेतु आपदा संवेदनशील भवनों के लिए 3 करोड़ 73 लाख का बजट आवंटन 62 पदों के लिए किया जाएगा जो सर्वे कार्य करेगा।
- उच्च भूकंप न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत सुरक्षा कार्यक्रम बनाया जाएगा।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनुदान राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई।
- राज्य अधीन डीएमएमसी का विलय यूएसडीएमए के पदों में किया जाएगा।
- व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में संशोधन किया गया।
- वायलर अधिनियम 1923 में संशोधन कर सहायक निदेशक के पदों में वृद्वि की गई।
- राज्य की राज्य बीमा निगम विभागीय ढांचे के सहायक वित्त अधिकारी का नाम सहायक लेखाधिकारी होगा।
- श्रम संविदा अधिनियम 1970 में संशोधन।
- आयुष चिकित्सक हेतु चिकित्सा निषेध भत्ता 04 जनवरी , 2017 से दिया जायेगा।
- स्टॉर्ट अप नीति में राज्य नीति के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य होगा एवं राज्य के नियमों का पालन करना होगा।
- स्टोन क्रेशर का हॉट मिक्स प्लांट नीति का निर्माण, स्थापना शूल्क में बढ़ोत्तरी।
- शिक्षा आचार्य को अनुदेशक में समायोजन किया जाएगा। 31 मार्च, 2019 तक जिन शिक्षा आचार्यो ने टीईटी किया था, उनको नियमित किया जाएगा। शेष अपने पद पर बने रहेंगे।
- उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड पिछले चार वर्ष से संबंधित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
- उत्तराखंड कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 2019 में संशोधन, रिवाल्व फंड की जगह बोर्ड एवं मण्डियों से 10 प्रतिशत अंशदान जमा करवाया जाएगा।
- उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम विधेयक स्वीकृत। - उत्तराखंड नर्सरी एक्ट, फल पौधशाला विधेयक के तहत निरीक्षण जांच एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था।
- सुरक्षित भवन तकनीक, राज्य मिस्त्री मानदेय भवन निर्माण हेतु 350 से 500 रूपए किया गया।
- होम स्टे योजना ऋण को स्टाम्प मुक्त करने के लिए प्रतिपूर्ति व्यवस्था।
- कारखाना नियमावली 1950 में संशोधन, अब प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर 5 साल बाद 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के गैर तकनीकि निसंवर्गीय पद ग्राम विकास विभाग में 604 पदों का समायोजन होगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में कृषि भूमि को बदलने की नियमावली के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे कमेटी रिपोर्ट देगी।
- विश्व बैंक सहायता ऋण प्रबन्धन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेगा।
- उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश अधिनियम में संशोधन के तहत कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन में 30 वर्षों के लिए पट्टा दिया जा सकता है।


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Nitika

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