CM रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

punjabkesari.in Thursday, Aug 13, 2020 - 05:36 PM (IST)

 

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न फैसलों पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में दी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के संबंध में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट यूनिट (पीआईयू) गठन की अनुमति देते हुये इसके लिए कुल 82 पद आउटसोर्सिंग से भरने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना के संबंध में भी पीआईयू गठन की अनुमति दी गई। इसके लिए कुल 61 पदों की स्वीकृति दी गई है। यह पद भी आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित, उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना-2020 का प्रख्यापन करने की अनुमति दे दी है। जबकि राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में ट्यूटर, असिस्टेट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन (संशोधन) नियमावली 2020 लाने की अनुमति दी गई।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम की धारा 143(ख) को पुन: लाए जाने का भी निर्णय लिया है। मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तहसील त्यूनी-जौनसार भावर, देहरादून वर्ग-चार की भूमि के विनियमितीकरण हेतु उत्तराखण्ड जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 1956 में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश के नजदीक रोगी सहायक केन्द्र स्थापित करने हेतु भाऊराव देवरस न्यास, निरालानगर लखनऊ को 1.43 हेक्टेयर भूमि लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी सम्पत्ति के क्षति वसूली के संबंधी लिया है, जिसके अनुसार, स्वर्गीय अनिल कुमार भारद्वाज तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई के चार्ज के दौरान केन्द्रीय भण्डार बहादराबाद, हरिद्वार में सरकारी सम्पत्ति को हुई हानि के सापेक्ष वसूली की शेष धनराशि रू 4 लाख 8 हजार 10 रूपया बट्टे खाते में डाली जाएगी। कैबिनेट ने विधानसभा का वर्ष 2020 का द्वितीय सत्र 23, 24 और 25 सितंबर को देहरादून में करवाने का निर्णय लेते हुए उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति से संबंधित देय सेवक भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय किया है। इसमें एक लंबे समय से कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

मंत्रिमण्डल ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में संशोधन करते हुए कुलपति की आयु 65 से 70 वर्ष किए जाने का भी निर्णय लिया है। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सेवा संवर्ग कार्मिक को शिक्षा चिकित्सा विभाग में 2017 तक कार्य करने वाले कार्मिकों के सविलियन करने की अनुमति देने के अतिरिक्त, कैबिनेट ने राज्य विधानसभा सदस्यों की पेंशन, वेतन एवं उपलब्धियों से संबंधित संशोधन अध्यादेश 2020 लाने का भी फैसला किया।

Nitika