कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को High Court ने प्रत्यावेदन निस्तारित करने का दिया आदेश
punjabkesari.in Thursday, Dec 30, 2021 - 06:15 PM (IST)
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रतिष्ठित कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति एनके जोशी को राहत देते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन निस्तारित करने को कहा है। साथ ही याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है।
दरअसल, देहरादून निवासी रवीन्द्र जुगरान की ओर से कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को योग्यता के आधार पर जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी थी। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की युगलपीठ में सुनवाई हुई। अदालत की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाये गये। अदालत ने उच्चतम न्यायालय के आदेश हवाला देते हुए कहा कि सर्विस मामले में जनहित याचिका दायर करना उचित नहीं है। अदालत ने याचिका को पोषणीयता के आधार पर उसे खारिज करने की बात कही।
इसी दौरान अदालत के संज्ञान में आया कि विवि के कुलाधिपति और राज्यपाल के पास याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन लंबित है। इसके बाद अदालत ने याचिका को निस्तारित करते हुए कुलाधिपति को प्रत्यावेदन को निस्तारित करने को कहा। हालांकि अदालत ने इसके लिये कोई समय सीमा तय नहीं की है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता इसी वर्ष एक जनहित याचिका दायर कर कुमाऊं विवि के कुलपति की नियुक्ति को योग्यता के आधार पर चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रो. एनके जोशी के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के तहत कुलपति पद के लिये आवश्यक अहर्ता और अनुभव नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने आवेदन पत्र में भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की है। तथा आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की ओर से चुनौती दी गयी है।