उत्तराखंड में पुलिस पदोन्नति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई

punjabkesari.in Tuesday, Jul 12, 2022 - 11:37 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में पुलिस पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय ने पुलिस पदोन्नति के लिए परीक्षा प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कोई खास राहत नहीं दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक याचिका को खारिज कर दिया है जबकि चार याचिकाओं में आयोग को पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से पिछले साल 21 फरवरी 2021 को पुलिस उपनिरीक्षक व पीएसी के प्लाटून कंमाडर पदों के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई। सिपाही आशीष त्यागी, आनंद सिंह, शिव चंद्र, विपिन चंद्र व संदीप ममगई की ओर से मामले को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने चार प्रश्नों के सही जवाब दिए थे लेकिन आयोग ने उन्हें गलत करार दे दिया। अदालत ने इसी के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

सोमवार को मामले में सुनवाई हुई और आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग ने इस मामले में विशेषज्ञ कमेटी बनाई है और उसी के निर्णय के आधार पर तय किया गया है। आयोग कमेटी के निर्णय मनाने को बाध्य है। आयोग के अधिवक्ता पकंज पुरोहित ने कहा कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने परीक्षा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया और पांच में से एक याचिका को खारिज कर दिया जबकि चार याचिकाओं में आयोग को पुनर्विचार करने के लिए कहा है।


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Ramanjot

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