नैनीताल HC ने आचार्य बालकृष्ण को जारी किया अवमानना नोटिस, 3 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

punjabkesari.in Wednesday, Oct 23, 2019 - 02:01 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों की बढ़ी हुई शुल्क वापस नहीं करने के मामले में मंगलवार को अवमानना नोटिस जारी किया।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने शुभम पंत और 23 अन्य छात्रों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद संस्थान के निदेशक आचार्य बालकृष्ण, प्रधानाचार्य डीएन शर्मा और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार माधवी गोस्वामी को अवमानना नोटिस की। कोर्ट ने इन्हें 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश दिए हैं।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने 9 जुलाई, 2018 को आदेश जारी कर राज्य के आयुर्वेदिक कॉलेजों में सरकार के शुल्क वृद्धि के निर्णय को गलत ठहराते हुए बढ़ा हुआ शुल्क वापस करने को कहा था। इसके बाद पतंजलि योगपीठ हरिद्वार स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की ओर से भी एक याचिका दायर की गई।

बता दें कि कोर्ट ने 30 नवम्बर, 2018 को संस्थान के खिलाफ आदेश दिया। इसके साथ ही संस्थान को बीएएमएस तृतीय सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों को बढ़ा हुआ शुल्क वापस करने के निर्देश दिए।

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