नैनीताल HC ने आबकारी सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस, पूछा ये सवाल

punjabkesari.in Thursday, Jul 30, 2020 - 05:44 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने कोर्ट के पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में आबकारी सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए?

वकील डीके जोशी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ की ओर से नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट ने पिछले साल 29 अगस्त 2019 को एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया था कि सरकार आबकारी अधिनियम की धारा 37 (क) के तहत राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के लिये एक नीति तैयार करे।

वहीं वकील ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि सरकार शराब की दुकानों, बार व रेस्टारेंटों में आईपी एड्रेस युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए। 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति केे शराब सेवन और खरीदने पर लगाए गए प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन करवाए। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा-हेमकुंड और नानकमत्ता नामक तीर्थस्थलों में शराबबंदी लागू करे लेकिन सरकार ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। 6 महीने की अवधि फरवरी महीने में समाप्त हो गई है।

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