हरिद्वार धर्म संसद मामला: न्यायालय ने त्यागी को दी 3 महीने की अंतरिम जमानत
punjabkesari.in Tuesday, May 17, 2022 - 03:20 PM (IST)
नई दिल्ली/हरिद्वारः उच्चतम न्यायालय ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी को मंगलवार को 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की एक पीठ ने जितेंद्र नारायण त्यागी को नफरत फैलाने वाला भाषण ना देने का और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी ना करने का वादा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया। त्यागी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा इस साल मार्च में अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, शीर्ष अदालत का रुख किया था।
हरिद्वार कोतवाली के ज्वालापुर हरिद्वार के निवासी नदीम अली द्वारा 2 जनवरी 2022 को की गई शिकायत पर त्यागी तथा अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पिछले साल 17 से 19 दिसंबर तक हिंदू संतों द्वारा हरिद्वार में धर्म संसद या धार्मिक संसद का आयोजन किया गया और इसकी आड़ में वहां आए लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया।
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