NH-74 घोटाला मामलाः कोर्ट ने निलंबित आईएएस की याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार

punjabkesari.in Thursday, Sep 27, 2018 - 01:21 PM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड के बहुचर्चित एनएच-74 घोटाला मामले में निलंबित आईएएस डॉ, पंकज पांडे की याचिका पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। इसी के चलते कोर्ट ने मामले को दूसरी बैंच पर स्थानांतरित कर दिया है। 

जानकारी के अनुसार, एनएच-74 घोटाला मामले में राज्य सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आईएएस अफसरों को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी के द्वारा निलंबित आईएएस अफसरों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही एसआईटी के द्वारा राज्य सरकार से निलंबित पंकज पांडे पर अभियोजन दर्ज करने की स्वीकति मांगी गई थी। राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति देने पर पंकज पांडे को गिरफ्तार भी किया जा सकता है लेकिन इससे पहले ही निलंबित पंकज पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दायक कर दी। 

बता दें कि पंकज पांडे ने कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर अग्रिम जमानत की प्रार्थना की थी लेकिन न्यायमूर्ति शरद शर्मा की कोर्ट ने याचिका को सुनने से इंंकार कर दिया। वहीं अब कोर्ट ने याचिका की सुनवाई को दूसरी बैंच पर स्थानांतरित कर दिया है। अब इस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को दूसरी बैंच के द्वारा की जाएगी।  

Nitika