अदालत ने कैबिनेट मंत्री सहित 6 लोगों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

punjabkesari.in Sunday, Apr 22, 2018 - 11:59 AM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित अन्य 6 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को पेश ना होने वाले पर सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। 

25 नेताओं और कार्यकर्त्ताओं पर मुकदमा दर्ज 
जानकारी के अनुसार, देहरादून में 2 दिसंबर 2009 में विधानसभा सत्र चल रहा था और कांग्रेस कार्यकर्त्ता तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में विधानसभा की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रिस्पना पुल पर रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं और विधायकों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं पर सत्र के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने और पुलिस से धक्कामुक्की करने के आरोप में 25 नेताओं और कार्यकर्त्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया था। 

सुबोध उनियाल और कुंवर प्रणव चैंपियन पहले ही ले चुके जमानत 
बता दें कि इस मामले में साल 2013 से सुनवाई चल रही है। इससे पहले अदालत ने सभी को कोर्ट में पेश होने के लिए जमानती वारंट जारी किए थे। जमानती वारंट का शुक्रवार को आखिरी दिन था। इस पर हरक सिंह रावत और किशोर उपाध्याय ने पेश होने में असमर्थता जताते हुए अदालत को प्रार्थनापत्र भेजा था लेकिन अन्य कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने शुक्रवार को कोर्ट में पहुंचकर जमानत ले ली। इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कुंवर प्रणव चैंपियन पहले ही जमानत ले चुके हैं। 
 

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