प्रतिबंधित कांवड़ यात्रा के लिए डीजीपी ने अधीनस्थों को दिए SOP बनाने के निर्देश

punjabkesari.in Friday, Jul 16, 2021 - 10:23 AM (IST)

 

 

देहरादूनः उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने शासन द्वारा कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित किए जाने के बाद गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अधीनस्थ अधिकारियों से इस विषय में बात करते हुए निर्देश दिए कि सम्बन्धित जिला अधिकारी (डीएम) से मिलकर कांवड़ यात्रा सम्बन्धी मानक प्रचालन प्रकिया (एसओपी) निर्गत करें। साथ ही उन्होंने मिशन मर्यादा शुरू करने की घोषणा की।

डीजीपी ने महानिरीक्षक (आईजी) कुमायूं, उप महानिरीक्षक (डीआईजी), गढ़वाल परिक्षेत्र एवं समस्त जनपदों के प्रभारियों के साथ बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई कांवड़िया हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन करें। इसके लिए निर्देश जिलाधिकारी हरिद्वार से क्वारंटीन हेतु स्थान चिह्नित कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई कांवडिया सड़क पर दिखाई दे तो उसे सम्मानपूर्वक रोककर बस अथवा अन्य माध्यम से वापस भेजा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपदों द्वारा विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल कांवड़िए, इन्फोर्समेन्ट टीम का गठन किया जाए जो प्रतिबन्धित कांवड़ मेले के दौरान गश्त करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी।

कुमार ने कहा कि ट्रेनों से आने वाले कावडियां रोकने हेतु ट्रेनों को जनपद हरिद्वार से पहले पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों पर रोककर उतारा जाएगा और उन्हें वहीं से शटल बसों के माध्यम से वापस किया जाएगा। इसके साथ, जनपद हरिद्वार में बार्डर थानों के साथ कांवड़ मेले के प्रतिबन्ध सम्बन्धित आईजी, कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाए, जिसमें अन्य राज्यों के बार्डर से लगे जनपदों के परिक्षेत्रीय डीआईजी स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैठक में संयुक्त रूप से टैकरों के माध्यम से गंगाजल भेजे जाने पर विचार कर लिया जाए।

डीजीपी ने निर्देश दिया कि कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड़ संघ एवं समीतियों से वार्ता कर उन्हें अवगत करवा दिया जाए। साथ ही, कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड़ संघ एवं समीतियों से वार्ता को थाने की जीडी में भी अंकित किया जाए ताकि अगर कोई कोविड महामारी एक्ट को उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई करने में आसानी हो, एवं जिला प्रशासन से आवश्यक रूप से मजिस्ट्रेट नियुक्त करा लिया जाए। डीजीपी ने निर्देश दिए कि अगर कोई व्यक्ति अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आता है तो उसे ना रोका जाए। उन्होंने कहा कि समस्त जनपदों में दुकानदारों को बता दिया जाए कि कांवड़ से सम्बन्धित सामग्री बेचा जाना भी प्रतिबन्धित रहेगी।

अशोक कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मिशन मर्यादा चलाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मां गंगा के किनारे अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए गए। अत: राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप तीर्थ-स्थलों की मर्यादा एवं पर्यटन स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने हेतु यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिनों तक इस कार्रवाई को प्रमुखता से आंकलन किया जाएगा। अत: इस मिशन कोे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक प्रभारी अपने कुशल एंव व्यवहारशील कर्मियों को तैनात कर व्यक्तिगत रूप से इसका आंकलन करें।

बैठक में आगामी ईद-उल-अज़हा के त्यौहार पर पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा भी की गई तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु निर्णय लिए गए। इस सम्बन्ध में जनपदों के उलेमाओं एवं मौलवियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई पूर्व से ही सुनिश्चित करने एवं कुर्बानियों का समय एवं स्थानों का चयन उच्च न्यायालय के आदेशानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया। ईद-उल-अज़हा के सम्बन्ध में थानास्तर पर पीस कमेटियों की बैठक कर ली जाए।
 


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Nitika

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