देहरादून और हरिद्वार के जिला न्यायालय 2 सप्ताह तक न लगाएं नियमित अदालतें: उच्च न्यायालय

punjabkesari.in Wednesday, Apr 07, 2021 - 10:58 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून और हरिद्वार की जिला अदालतों को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर 2 सप्ताह तक नियमित अदालतें न लगाने के निर्देश दिए हैं।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी द्वारा मंगलवार रात जारी निर्देश के अनुसार, देहरादून और हरिद्वार में नियमित रूप से काम कर रही जिला अदालतें इस अवधि के दौरान केवल महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई करें। इसके अलावा, अदालतों में केवल एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा तथा परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं दोनों ही जिलों के जिला न्यायाधीशों से कहा गया है कि वे अपने यहां कार्यरत 45 साल की उम्र से ज्यादा के कर्मचारियों से भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार टीकाकरण करवाने को कहें। कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

बता दें कि सोमवार को भी राज्य में 547 कोविड मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सर्वाधिक 224 मामले देहरादून में जबकि 194 हरिद्वार में दर्ज किए गए। जिला न्यायाधीशों से अपने यहां की बार संघों को भी इन निर्देशों के बारे में बताने को कहा गया है।

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Nitika