एनएच 74 घोटालाः डीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका

punjabkesari.in Sunday, Oct 29, 2017 - 05:01 PM (IST)

नैनीताल(भूपेन्द्र रावत): रूद्धपुर में 118 करोड़ के एनएच 74 घोटाले के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से मुख्य आरोपी डीपी सिंह को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है साथ ही उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब एसआईटी कभी भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। 

जानकारी के अनुसार डीपी सिंह ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद डीपी सिंह ने एक एप्लीकेशन दायर कर घोटाले की जांच एसआईटी से ना करा के सीबीआई से करवाने की भी मांग की थी। जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि रुद्रपुर निवासी रामनारायण ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एनएच 74 के निर्माण में विशेष भूमि अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने भारी घोटाला किया था, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।