पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली बड़ी राहत, किराए में छूट देने वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

punjabkesari.in Friday, Sep 06, 2019 - 05:57 PM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित सरकारी बंगलों का किराया देने से छूट देने वाले अध्यादेश को गुरुवार को मंजूरी दे दी है।

जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट ने 3 मई को पूर्व मुख्यमंत्रियों को 6 महीने के अंदर सरकारी बंगलों का किराया बाजार भाव पर अदा करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के मद्देनजर इस अध्यादेश को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। कोर्ट द्वारा ऐसी सुविधाओं को 'गैर कानूनी और असंवैधानिक' करार दिए जाने के बाद राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगलों को खाली कर चुके हैं। हालांकि, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किराया वसूले जाने संबंधी आदेश पर कोर्ट से पुनर्विचार की प्रार्थना की थी।

वहीं पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोशियारी और विजय बहुगुणा ने कोर्ट में दी अपनी अर्जी में अधिकारियों द्वारा किराए की गणना किए जाने के तरीके से इत्तेफाक नहीं जताते हुए वसूली जाने वाली राशि को तकनीकी आधार पर दोषपूर्ण बताया था। 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों, कोशियारी, एन डी तिवारी, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी और विजय बहुगुणा पर 13 करोड़ रुपए से अधिक राशि देय थी। बता दें कि कोर्ट ने हालांकि, उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया लेकिन राज्य सरकार पिछले महीने इस संबंध में एक अध्यादेश ले आई और इसके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवासों में रहने के दौरान सभी प्रकार के भुगतान से छूट दे दी, जिसे अब राज्यपाल की सहमति मिल गई है।

कोर्ट का पूर्व मुख्यमंत्रियों के संबंध में यह फैसला जाने माने समाजसेवी पद्मश्री अवधेश कौशल द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया था। याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार का यह अध्यादेश जनहित के खिलाफ है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।


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Nitika

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