राज्यपाल मौर्य ने दी महामारी रोग अधिनियम अध्यादेश संशोधन की मंजूरी

punjabkesari.in Saturday, Jun 13, 2020 - 03:25 PM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी रोग अधिनियम 1897 में उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश केन्द्र सरकार के अधिनियम में संशोधन करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।

जानकारी के अनुसार, इस अधिनियम की धारा दो और तीन में संशोधन किया गया है। इससे अब महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत राज्य में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू नियमों जैसे मास्क न लगाना, क्वारंटीन आदि से सम्बंधित नियम के उल्लंघन पर अधिकतम छह माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू हो गई है। बता दें कि इससे पहले केरल और ओडिश इसमें संशोधन कर कड़े नियम बना चुके हैं।


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Ramanjot

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