HC ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वालों को नहीं दी राहत, सरकार से 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

punjabkesari.in Wednesday, Sep 25, 2019 - 06:14 PM (IST)

नैनीतालः नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को राहत नहीं देते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को मोहन सिंह मेहरा तथा अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से पंचायत राज अधिनियम, 2016 में संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 2 बच्चों से अधिक वालों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने विगत 25 जुलाई, 2019 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर 2 बच्चों से अधिक संख्या वालों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है।

वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिनियम के सेक्शन 53 (1) आर और सेक्शन 90(1)आर को चुनौती दी गई है। जिसके तहत क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम 2 बच्चों की शर्त रखी गई। संशोधन के अनुसार, जिन प्रत्याशियों के 2 से अधिक बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया है कि सरकार ने ग्राम प्रधान के पद का चुनाव लड़ने के लिए भी अधिकतम 2 बच्चों की शर्त रखी थी लेकिन कोर्ट ने विगत 19 सितम्बर को अपने फैसले में इसे पलट दिया है और कहा है कि 25 जुलाई 2019 के बाद जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वह ही चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के पदों पर भी तत्काल राहत देने की मांग की गई लेकिन न्यायालय ने तुरंत राहत नहीं दी है।

कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है हालांकि मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए है। इन पदों पर चुनाव लड़ने को लेकर हजारों लोगों ने नामांकन पत्र भरे है। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। बता दें कि उत्तराखंड की 7 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचाचत चुनावों के लिए विगत 13 सितम्बर को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में 6, 11 और 16 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होना है। मतगणना 21 अक्टूबर को होगी।


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Nitika

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