कर्णवाल जाति प्रमाण पत्र मामलाः HC ने जांच समिति को 31 अगस्त तक निर्णय लेने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Tuesday, Jul 23, 2019 - 10:52 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में हरिद्वार के झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्र के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट गंभीर दिखाई दे रही है। कोर्ट ने जांच समिति को 31 अगस्त तक अंतिम निर्णय लेने को कहा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त के बाद होगी।

जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। इससे पहले सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि झबरेड़ा के विधायक के जाति प्रमाण पत्र का मामला जांच समिति के पास निस्तारण के लिए गया है। जांच समिति की बैठक 16 जुलाई को होनी तय थी लेकिन किन्हीं कारणों से बैठक नहीं हो पाई। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में गंभीर रुख दिखाते हुए जांच समिति को 31 अगस्त तक मामले को पूर्ण रूप से निस्तारित करने को कहा है।

वहीं दूसरी तरफ कर्णवाल ने कहा कि उनके खिलाफ उठाया गया यह कदम राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 2005 में स्थानीय तहसील से उन्हें विधिवत रूप से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वह विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि उनके खिलाफ साल 2007 से ही राजनीतिक षडयंत्र किए जा रहे हैं। पहले उनके राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके राजनीतिक भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। इस संबंध में उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हरिद्वार में एक मामला भी हरिद्वार में दर्ज करवाया है।

बता दें कि हरिद्वार निवासी विपिन तोमर की ओर से इस मामले में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि भाजपा विधायक की ओर से अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमाण पत्र गलत ढंग से प्राप्त किया गया है। विधायक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है जबकि प्रमाण पत्र उत्तराखंड के रूड़की से निर्गत किया गया है। मामला जांच समिति के पास लंबित है। जांच समिति इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले रही है।
 

Nitika