वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले रिसॉर्ट्स मालिकों पर गिरी गाज, HC ने FIR दर्ज करने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Tuesday, Oct 09, 2018 - 04:14 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को रामनगर में कॉर्बेट पार्क के साथ लग रही वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले रिसॉर्ट्स तथा होटलों के खिलाफ 1 महीने के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए। 

अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ 1 माह के भीतर हो कार्रवाई 
जानकारी के अनुसार, कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा प्रभाग के वनाधिकारी को वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दोनों रिसॉर्ट्स के खिलाफ 1 महीने के भीतर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ ही दोनों रिसॉर्ट्स मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने संबंधित एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि वन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले रिसॉर्ट के खिलाफ 1 महीने के भीतर कार्रवाई की जाए।

वहीं रामनगर के प्रभागीय वनाधिकारी की और से मंगलवार को कोर्ट को बताया कि वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में एक रिसॉर्ट को जबरदस्ती खाली करवाया गया है। इसके साथ ही अन्य 9 रिसॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि कोर्ट ने रामनगर की हिमालयन युवा ग्रामीण संस्था ने जनहित याचिका दायर की थी। संस्था ने कहा था कि कॉर्बेट पार्क के आसपास बसे रिसॉर्ट और होटलों ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। इससे वन्य जीवों के लिए खतरा बढ़ गया है। 


 

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