कोटद्वार अतिक्रमण: HC ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश, 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Dec 22, 2020 - 03:14 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के कोटद्वार में अतिक्रमण की गई जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, जिसके कारण अतिक्रमणकारियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं होगी। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 8 जनवरी को होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ की अगुवाई वाली पीठ ने 8 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। कुछ अतिक्रमणकारियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में वे उच्चतम न्यायालय की शरण में गए हैं और वहां 8 जनवरी को इस मामले में सुनवाई है। उन्होंने कोर्ट से फिलहाल अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। इसके बाद अदालत ने 8 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए। यहां यह भी बता दें कि इससे पहले युगलपीठ की ओर से बीते 18 नवम्बर को इसी मामले में एक आदेश जारी कर सरकार को 8 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

वहीं याचिकाकर्ता मुजीब नैथानी की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि सरकार की ओर से शहर के बदरीनाथ मार्ग पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कोटद्वार के मेयर हेमलता नेगी को भी अतिक्रमण का दोषी बताया था। इस मामले में अब 8 जनवरी को सुनवाई होगी।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Nitika

Recommended News

Related News

static