यौन शोषण मामला: HC ने उत्तराखंड सरकार को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Tuesday, Oct 13, 2020 - 07:01 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक महेश नेगी पर कथित रूप से यौन शोषण का आरोप लगाने वाली प्रीति बिष्ट के मामले में अब सुनवाई 18 नवम्बर को होगी। तब तक उच्च न्यायालय ने सरकार से जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।

अब विधायक की पत्नी रीता नेगी एवं प्रीति बिष्ट के मामले में 18 नवम्बर को एक साथ सुनवाई होगी। प्रीति बिष्ट एवं उनके परिजनों की ओर से उसके खिलाफ देहरादून में दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है। अदालत ने पिछले चार सितम्बर को प्रीति बिष्ट एवं उसके परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। दूसरी ओर विधायक की पत्नी रीता नेगी की ओर से भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विधायक पति एवं उनके खिलाफ दुष्कर्म एवं धमकी के मामले में दर्ज अभियोग को निरस्त करने की मांग की गयी है।

अदालत ने विधायक की पत्नी को भी राहत देते हुए फिलहाल उनके खिलाफ अगले आदेश तक ठोस कार्यवाही करने से मना किया है। गौरतलब है कि प्रीति बिष्ट की ओर से आरोप लगाया गया है कि विधायक महेश नेगी से उसके संबंध रहे हैं और उनकी एक बेटी है। वह अपनी बेटी को अधिकार दिलाना चाहती है। उसने विधायक के खिलाफ यौन शोषण के मामले में देहरादून पुलिस को तहरीर दी है लेकिन पुलिस ने विधायक एवं उनकी पत्नी के खिलाफ अभियोग दर्ज नहीं किया है। विधायक की पत्नी रीता नेगी की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है।

यौन शोषण के आरोपी द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी की पत्नी की ओर से प्रीति बिष्ट के खिलाफ नौ अगस्त को देहरादून के नेहरू कालोनी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। कहा गया है कि प्रीति बिष्ट का आचरण ठीक नहीं है। उसके कई लोगों से संबंध रहे हैं। उसने उसके विधायक पति पर भी डोरे डालने की कोशिश की और इसलिये मैंने उसका अपने घर आना जाना बंद करवा दिया।

इसके बाद उसने आरोप लगाया कि वह विधायक के बच्चे की मां है और इसके बदले में पांच करोड़ रूपये की मांग की। साथ ही विधायक का राजनीतिक भविष्य खत्म करने की चेतावनी दी। दूसरी ओर प्रीति बिष्ट की ओर से भी विधायक नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ यौन शोषण और धमकी के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है।

Diksha kanojia