निकाय विस्तार संबंधी मामलाः नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी बड़ी राहत

punjabkesari.in Wednesday, May 23, 2018 - 10:48 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में निकायों के विस्तार के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के सीमा विस्तार के आदेश को सही मानते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोट की खंडपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एकलपीठ ने राज्य सरकार के सीमा विस्तार के सभी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर कोर्ट की एकलपीठ के आदश को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के सीमा विस्तार के आदेश को सही मानते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है।

बता दें कि निकायों की सीमा विस्तार के मामले में कोटद्वार ग्राम सभा के 35 और डोईवाला के एक ग्रामसभा के लोगों ने नैनीताल हाईकोट में याचिका दायर कर सरकार के निकायों की सीमा विस्तार के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें याचिकाकर्त्ताओं ने कहा था कि वह निकायों की सीमा का विस्तार नहीं चाहते जिसके लिए निकायों की सीमा विस्तार पर रोक लगनी चाहिए।

इसके साथ ही याचिकाकर्त्ता का यह भी कहना था कि सीमा विस्तार के मामले में पहले कोर्ट के निर्देश पर डीएम और राज्य सरकार ने उनकी आपत्तियां निस्तारित करते हुए 5 अप्रैल 2018 को अधिसूचना जारी कर दी, जो कि गलत है। याचिका में कहा गया था कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि इस प्रकार की सभी आपत्तियां राज्यपाल द्वारा निस्तारित की जाती है ना ही डीएम और सरकार के द्वारा। इन सभी तथ्यों को सही मानते हुए पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ से राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय विस्तार संबंधी सभी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया था।
 

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