देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने की सुनवाई, 22 जून को होगा फैसला

punjabkesari.in Thursday, Jun 11, 2020 - 02:11 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना शपथ पत्र दाखिल किया। वहीं मामले की अगली सुनवाई 22 जून को तय हुई है।

कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से समय की मांग की। बता दें कि राज्यसभा सदस्य सुब्रमणयम स्वामी ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सरकार ने चार धामों और 51 मंदिरों का आधिपत्य अपने हाथों में लिया है, जो कि गलत है। याचिकाकर्ता ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये हमारे अधिकारों के खिलाफ है।

बता दें कि लॉकडाउन-5 के चलते राज्य सरकार के द्वारा देवस्थानम बोर्ड को चारधाम यात्रा की जिम्मा सौंप दिया गया था। इसी के चलते अब देवस्थानम बोर्ड और आम लोगों की राय लेकर यह फैसला किया गया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को 30 जून तक स्थानीय लोगों के लिए खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अनुमति नहीं मिली है।


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Nitika

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