कोरोना: नैनीताल HC ने सरकार को जारी किए एक दर्जन निर्देश

punjabkesari.in Thursday, Apr 29, 2021 - 04:29 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सरकार को एक दर्जन से अधिक निर्देश जारी किए।

अदालत ने कहा कि सरकार चिकित्सकों की कमी को देखते हुए राज्य में ढाई हजार से अधिक दंत सर्जनों और चिकित्सकों की सेवा लेने पर विचार करे। साथ ही जीवन रक्षक रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए क्यू आर कोड लागू करे। न्यायालय में अवकाश के बावजूद विकराल रूप ले रही कोरोना महामारी पर सुनवाई हुई। लगभग 3 घंटे हुई मैराथन सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की अगुवाई वाली युगलपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि सरकार देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में कोरोना जांच की संख्या 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार प्रतिदिन करे और इसके लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों व लेबोरेटरी की सेवा ले।

अदालत ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में सरकार गैर सरकारी संस्थाओं की सेवा लेने और उनकी भूमिका पर विचार करे। अदालत ने यह भी कहा कि रेमडेसीविर की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार क्यूआर कोड का इस्तेमाल करे। साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि कालाबाजारी और अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। अदालत ने ऐसे एम्बुलेंस मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो कोरोना मरीजों और शवों को ढोने के लिए कई कई गुना अधिक दाम वसूल रहे हैं। साथ ही आईसीएमआर गाइडलाइन के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार करने को भी कहा है।
 


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Nitika

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