फर्जी दस्तावेज मामला: HC ने सुनवाई कर IG को दिए जांच के आदेश, एक महीने के भीतर मांगा जवाब

punjabkesari.in Wednesday, Apr 24, 2019 - 06:32 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और हरिद्वार के झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के फर्जी दस्तावेजों के मामले पर सुनवाई कर गढ़वाल के आईजी को जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने बताया कि साल 2005 में हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में प्रभावी जीत हासिल की थी। इसके साथ ही निर्वाचन में उम्मीदवार रहे जयपाल, शीशपाल, हरि सिंह तथा सुरेन्द्र दाबाने ने संयुक्त रूप से उनके खिलाफ षड्यंत्र किया और उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनको बदनाम करने की साजिश की। इन सभी ने पहले उनके राशनकार्ड और परिवार रजिस्ट्रर के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बाद में उन्हें हरिद्वार के संयुक्त मजिस्ट्रेट को सौंपे दिए। इन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो वह फर्जी पाए गए।

कर्णवाल ने अदालत को बताया कि इसके खिलाफ उन्होंने 19 अप्रैल 2007 को रुड़की कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी और इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 तथा 471 के तहत मामला दर्ज है लेकिन 12 साल बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच अधिकारी की ओर से इस मामले में लापरवाही की जा रही है। इस मामले में आज जांच अधिकारी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि 2 दिन पहले ही उन्हें इस मामले की जांच सौंपी गई है। इसके बाद अदालत ने आईजी को मामले की जांच के आदेश दिए और पुराने जांच अधिकारी के खिलाफ भी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

Nitika