HC का आदेश- 3 महीने में पूरी हो डॉ. पंड्या के खिलाफ यौन उत्पीड़न की जांच

punjabkesari.in Wednesday, Jun 24, 2020 - 01:59 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैलबाला पांड्या के खिलाफ तथाकथित दुराचार एवं उत्पीड़न को लेकर दायर जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। साथ ही तीन माह के अंदर जांच पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार को निर्देश भी दिए हैं। अधिवक्ता विवेक शुक्ला की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज अदालत में अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पुलिस इस मामले की जांच में लापरवाही बरत रही है। अधिवक्ता शुक्ला ने बताया कि अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि पीड़िता इस प्रकरण के सिलसिले में जब भी प्रदेश में आए तो उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।


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Diksha kanojia

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