HC ने अरविंद पांडे सहित 3 विधायकों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 3 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब

punjabkesari.in Thursday, Oct 22, 2020 - 04:21 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और 3 विधायकों सहित 16 अन्य आरोपियों को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी कर दी है। साथ ही सरकार से इस मामले में 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।

मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की पीठ ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और सरकार को 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इससे पहले काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और 3 विधायकों सहित 16 लोगों के खिलाफ हाल ही में गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के निर्देश दे दिए थे। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में एक प्रार्थना पत्र देकर इस मामले को चुनौती दी गई। वहीं याचिकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 2012 में ऊधम सिंह नगर जनपद के जसपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने के आरोप में पुलिस ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और 3 विधायकों हरभजन सिंह चीमा, आदेश चौहान, राजकुमार ठुकराल एवं पूर्व सांसद बलराज पासी सहित 16 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया।

पिछले सप्ताह काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से सभी 16 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए और पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर उनको न्यायालय में पेश करने के निर्देश दे दिए। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इस मुकदमे को वापस लेने लिए अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया गया परन्तु अदालत ने इसे खारिज कर दिया था।
 


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Nitika

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