औली में शाही शादीः नैनीताल HC ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चमोली की DM से मांगा जवाब

punjabkesari.in Thursday, Jul 18, 2019 - 12:07 PM (IST)

नैनीतालः स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र औली में अप्रवासी गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी से पर्यावरण को हुए नुकसान के मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। वहीं कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चमोली के जिलाधिकारी को 10 के भीतर हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं।हाईकोर्ट ने गुप्ता बंधुओं और शादी आयोजित करने वाली कंपनी को भी शपथपत्र पेश करने को कहा है।

जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को विस्तृत जानकारी दी। सदस्य सचिव की ओर से अदालत को बताया गया कि शादी के चलते 32.6 टन ठोस कूड़ा एकत्र हुआ है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार का ठोस अपशिष्ट मौजूद है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ नगरपालिका की ओर से जैविक और अजैविक अपशिष्ट को अलग-अलग किया गया। जैविक अपशिष्ट को निस्तारित कर दिया गया है और अजैविक कूड़ा को जोशीमठ नगरपालिका के मौजूद ट्रपिंग ग्राउंड में एकत्र किया गया है। इसे हरिद्वार के भगवान पुर स्थित कूड़ा निस्तारण संयंत्र में भेजा जाएगा।

वहीं कोर्ट ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लेते हुए कहा कि शादी समारोह के दौरान प्लास्टिक से बने उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है। आयोजकों की कंपनी की ओर से प्लास्टिक और थर्माकोल से बने उत्पादों का उपयोग नहीं करने की सहमति बनी थी। इसके बावजूद शादी में प्लास्टिक की बोतलों को उपयोग किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि पूरे समारोह में कितनी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है और उसको निस्तारित करने के लिए क्या किया गया है। इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था।


 

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