उत्तराखंड HC ने कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर विधानसभा सचिवालय से मांगा जवाब

punjabkesari.in Thursday, Dec 01, 2022 - 02:07 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सचिवालय में वर्ष 2000 से अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उनसे एक मई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। देहरादून निवासी अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वर्ष 2000 से विधानसभा सचिवालय में नियमित नियुक्तियां करने के बजाय पिछले दरवाजे से नियुक्तियां की जा रही हैं।

वहीं जनहित याचिका में दावा किया गया है कि 2016 के बाद की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है, लेकिन 2016 से पहले की गई अवैध नियुक्तियों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा सचिवालय में भर्ती घोटाला 2000 से ही चल रहा है। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की है।
 

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Nitika