द्रोण सागर में अतिक्रमण मामले में HC ने की सुनवाई, सरकार से 3 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

punjabkesari.in Sunday, Sep 22, 2019 - 04:15 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंहनगर जिले स्थित द्रोणसागर के 300 मीटर के दायरे में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने चिह्नित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने को कहा है।

जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की युगलपीठ में हुई। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक उनके द्वारा 160 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किया गया है। मामले को अधिवक्ता अंकुरित राज डेविड की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नियमावली के अनुसार काशीपुर स्थित द्रोणसागर के 300 मीटर की परिधि एवं दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है।

बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, माल, रिहायशी मकान एवं दुकानों का निर्माण कर दिया गया है, जिससे द्रोणसागर के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए विभाग की ओर से सरकार और जिला प्रशासन को कई प्रत्यावेदन दिए गए परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।
 


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Nitika

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