उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते को लेकर HC गंभीर, जिला निगरानी समिति के गठन के दिए निर्देश

punjabkesari.in Thursday, Sep 24, 2020 - 11:01 AM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उच्च न्यायालय गंभीर है। उसने कोरोना महामारी पर निगरानी के लिए बुधवार को सभी जिलों में जिला निगरानी समिति के गठन करने के निर्देश दिए हैं।

सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता मेें समिति काम करेगी और समिति उच्च न्यायालय को हर सप्ताह रिपोटर् पेश करेगी। समिति में जिलाधिकारी के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (सीजेएम), जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। समिति अन्य लोगों को भी नामित कर सकेगी। ये समिति राज्य के सभी 13 जिलों में तैनात की जाएगी। समिति का क्रियान्वयन तत्काल किया जाएगा और सभी जिलों में समिति की पहली बैठक आगामी शनिवार को आयोजित की जाएगी।

समिति जिलास्तर पर कोरोना महामारी को लेकर मौजूद सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। इनमें कोविड अस्पतालों के अलावा सभी अस्पताल व क्वारंटीन सेंटर भी शामिल हैं। समिति उनमें सभी सुविधाओं व व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी और जांच कर रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगी। जिलाधिकारी अपने प्रतिनिधि के तौर पर उपजिलाधिकारियों को भी नामित कर सकेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की पीठ में याचिकाकर्ताओं की ओर से 8 सुझाव पेश किए गए। इसी के आधार पर पीठ ने यह निर्णय लिया है। कोरोना महामारी में व्यवस्थाओं को लेकर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता व याचिकाकर्ता दुष्यंत मैनाली, सचिदानंद डबराल, डीके जोशी व अन्य की ओर से 4 जनहित याचिका दायर की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पिछली सुनवाई को अदालत को बताया गया था कि राज्य में कोरोना महामारी 4 गुणा विकराल रूप धारण कर रही है। सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदम नाकाफी हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुझाव पेश करने को कहा था।


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Nitika

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