नैनीताल HC ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के सामान की खच्चर से ढुलाई पर लगाई रोक

punjabkesari.in Friday, Jun 14, 2019 - 01:36 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के सामान की खच्चर से ढुलाई के संबंध में यात्रा की नोडल एजेंसी केएमवीएन (कुमांऊ मंडल विकास निगम) द्वारा जारी निविदा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस संबंध में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने एक अयोग्य निविदाकर्ता को यात्रियों के सामान को खच्चर से ढोने के लिए अधिकृत किए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। इसके साथ ही केएमवीएन द्वारा जारी निविदा पर रोक लगा दी है। वहीं याचिका में आरोप लगाया गया कि यात्रियों के सामान की ढुलाई का ठेका न्यूनतम कीमत की पेशकश करने वाले की जगह पर दूसरे निविदाकर्ता को दे दिया गया है।

वहीं याचिका दायर करने वाले धारचूला के कुंदन सिंह भंडारी ने दावा करते हुए कहा था कि केएमवीएन द्वारा आमंत्रित की गई ऑनलाइन निविदा में उसने यात्रियों के सामान को खच्चर से ढोने के लिए 1.45 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर का भाव भरा था जो न्यूनतम था जबकि धारचूला के अशोक सिंह ने 1.70 रुपए का भाव दिया था।

बता दें कि भंडारी ने कहा कि बातचीत के बाद यात्रियों के सामान के ढुलान का भाव 1.25 रुपए पर तय हो गया जिसके बाद उसने स्टांप पेपर पर बांड पर दस्तखत कर 5 लाख रुपए निगम में जमा करवा दिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि बाद में नैनीताल के जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता अशोक कुमार को बुलाया और उससे सामान की ढुलाई का भाव 86 पैसे पर तय कर लिया और उसे काम सौंप दिया। भंडारी द्वारा इस निर्णय को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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