HC ने सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया बड़ा फैसला, बिना ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक पर लगाई रोक

punjabkesari.in Thursday, Jun 28, 2018 - 01:00 PM (IST)

नैनीताल: उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने बिना ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक, लेमन सोडा और बेवरेज पर रोक लगा दी है। 

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिले के राज्य सरकार को निर्देश जारी किए है। उन्होंन कहा कि ऋषिकेश जिले में बिना ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक, लेमन सोडा और बेवरेज आदि उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सीएमओ (चीफ मेडिकल ऑफिसर) को अधिकृत करें। कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सीएमओ के द्वारा प्रत्येक सप्ताह अभियान चलाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

बता दें कि ऋषिकेश निवासी सुनील दत्त ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में बिना ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक, लेमन सोडा और बेवरेज आदि उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इन बेवरेज पर एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग तारीख नहीं लिखी होती। इस तरह के नकली पेयजल उचित मानकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए होते। इस तरह के पेयजल पदार्थों से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इन पर रोक लाई जाए। 

Nitika