हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका, निकाय चुनाव की अधिसूचनाओं को किया खारिज

punjabkesari.in Tuesday, May 15, 2018 - 03:28 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में राज्य सरकार को निकाय विस्तार के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार की निकाय विस्तार की सभी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया है। 

जानकारी के अनुसार, निकायों की सीमा विस्तार के मामले में कोटद्वार ग्राम सभा के 35 और डोईवाला के 1 ग्राम सभा के लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के निकायों की सीमा विस्तार के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें याचिकाकर्त्ताओं ने कहा था कि वह निकायों की सीमा का विस्तार नहीं चाहते, इसलिए निकायों की सीमा विस्तार पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ-साथ याचिकाकर्त्ताओं का यह भी कहना था कि सीमा विस्तार के मामले में पहले कोर्ट के निर्देश पर जिलाधिकारी और राज्य सरकार ने उनकी आपत्तियां का निस्तारण करते हुए 5 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी, जो कि गलत है। 

याचिका में कहा गया है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि इस प्रकार की सभी आपत्तियां राज्यपाल के द्वारा निस्तारित की जाती है। इन सभी तथ्यों को सही मानते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की निकाय विस्तार की सभी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि निकाय विस्तार के मामले में न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रखा था।

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