खुर्शीद के घर पर आगजनी मामले में उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

punjabkesari.in Saturday, Dec 04, 2021 - 04:21 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद के रामगढ़-मुक्तेश्वर स्थित आवास पर आगजनी और गोली चलाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने व याचिकाकर्ता कुंदन चिलवाल को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि इस प्रकरण में आरोपी की भूमिका नहीं है। प्रतिवादी सलमान खुर्शीद की ओर से इसका कड़ा विरोध किया गया और कहा गया कि आरोपी की भूमिका संदिग्ध है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर सी खुशबू की पीठ में हुई। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने 15 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की रामगढ़-मुक्तेश्वर स्थित आवास पर भीड़ ने प्रदर्शन किया था और तथाकथित रूप से इस दौरान आगजनी और गोली चलाने की घटना को अजांम दिया था।

इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व विरोधी बयान और हिन्दुत्व को बोको हराम से जोड़ने पर उत्तराखंड की जनता में जबरदस्त नाराजगी देखी गई और लोगों ने उनके रामगढ़-मुक्तेश्वर स्थित आवास पर प्रदर्शन किया था।

Content Writer

Diksha kanojia