ओवरलोडिंग की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त

punjabkesari.in Saturday, Sep 09, 2017 - 11:09 AM (IST)

नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों में ओवरलोडिंग व यातायात नियमों का अनुपालन न होने को गंभीरता से लिया है। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सड़कों पर नियमों के अनुसार वाहनों का संचालन किया जाए। अधिवक्ता अमर शुक्ला ने याचिका दायर कर कहा था कि राज्य की सड़कों पर ओवरलोडिंग की वजह से हादसे हो रहे हैं। सरकार द्वारा वाहनों की चैकिंग नहीं की जाती है। दूसरे राज्यों की बसें बिना परमिट के दौड़ रही हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत ने सड़क हादसों का संज्ञान लेते हुए सभी संभागीय व उप-संभागीय परिवहन अधिकारी, रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मोटर एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करने व वाहनों की चैकिंग करने के निर्देश दिए।

साथ ही राज्य सरकार से यह देखने को कहा है कि दूसरे राज्यों की बसें बिना पारस्परिक व्यवस्था के तो नहीं आ रही हैं। स्कूल वाहन, प्राइवेट बसों की चैकिंग करने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस प्रमुखों को जवाबदेह बनाया है। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।