2 से अधिक बच्चों वाले नेता अब उत्तराखंड में नहीं लड़ सकेंगे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव

punjabkesari.in Wednesday, Jun 26, 2019 - 01:55 PM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड में विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आज ऐतिहासिक बिल पारित हुआ है। इस बिल के अनुसार उत्तराखंड में अब 2 से अधिक बच्चों वाले नेता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की शैक्षिक योग्यता भी निश्चित की जा चुकी है। 

विशेष सत्र के दौरान आज पारित हुआ ऐतिहासिक बिल 
जानकारी के अनुसार, मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में पंचायती राज एक्ट का संशोधित बिल चर्चा के बाद पारित हो गया। इस बिल के तहत अब 2 बच्चों से अधिक वाले नेता पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही पंचायती चुनाव लड़ने वाले सभी दसवीं पास होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। विधानसभा में यह ऐतिहासिक बिल पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 

नेताओं की शैक्षिक योग्यता हुई निश्चित 
वहीं राज्य सरकार ने मंगलवार को पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा। इसके अंतर्गत अधिनियम में नगर निकायों की भांति पंचायतों में भी चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की शर्त और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के निर्धारण पर जोर दिया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, जन जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता कक्षा 5 प्रस्तावित की है। 

सदन की कार्यवाही हुई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित 
बता दें कि विधिक राय लेने के बाद पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद अब संशोधन विधेयक विधानसभा सत्र में पेश किया गया।

Nitika