पदोन्नति से प्रोफेसर बने सैकड़ों एसोसिएट प्रोफेसर को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

punjabkesari.in Monday, Jun 18, 2018 - 11:17 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 के पदोन्नति की प्रकिया को निरस्त करते हुए एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बने सैकड़ों लोगों को बड़ा झटका दिया है। 

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने सरकार को पदोन्नति प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने को कहा है। कोर्ट के आदेश से ऐसे सैकड़ों एसोसिएट प्रोफेसर प्रभावित होंगे, जो पदोन्नति से प्रोफेसर बने हैं। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह के खंडपीठ ने 2014 में अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही पीठ ने कहा है कि सरकार प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमों को पदोन्नति का आधार बनाए। 

बता दें कि देहरादून के डीएवी पीजी के डॉ. प्रशांत सिंह और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पदोन्नति के मामले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्त्ताओं का कहना था कि सरकार ने 25 मई 2013 को एक विज्ञप्ति जारी कर एसोसिएट प्रोफेसर की पदोन्नति प्रक्रिया को शुरु किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पदोन्नति प्रक्रिया में योग्यता के स्थान पर वरिष्ठता को आधार बनाया गया, जो कि गलत है।  

Nitika