वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध निर्माण मामले में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

punjabkesari.in Thursday, Nov 25, 2021 - 02:05 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर के खटीमा स्थित वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित दुकानों के मामले में वक्फ बोर्ड से उप जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट पर 22 दिसम्बर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खटीमा निवासी शादाब रजा की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि खटीमा में जामा मस्जिद रहमानिया मदरसा की ओर से तथाकथित रूप से वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध रूप से 34 दुकानों का निर्माण कर आवंटन कर दिया गया है। इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड की भी अनुमति नहीं ली गई है और न ही प्रावधानों का पालन किया गया है। जिला प्रशासन को जब इस मामले की का पता चला तो उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी की ओर से खटीमा के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) से इस मामले की जांच करवाई गई, जिसमें धांधली की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जांच रिपोर्ट में कमेटी के अधिकतर सदस्यों पर भी ऊंगली उठाई गई है और कहा गया है कि आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जांच रिपोर्ट जब वक्फ बोर्ड देहरादून को भेजी गई तो बोर्ड ने कमेटी को भंग कर एसडीएम को प्रशासक नियुक्त कर दिया लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कुछ समय बाद कमेटी को बहाल कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

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Nitika