राज्य सरकार हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी करे अधिसूचनाः उच्च न्यायालय

punjabkesari.in Wednesday, Jul 06, 2022 - 01:00 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ ने हरिद्वार के रंजन त्यागी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए।

याचिका में कहा गया कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने में अनावश्यक विलंब कर रही है, जो कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग हरिद्वार में चुनाव करवाने के लिए तैयार है। अगस्त पहले सप्ताह में चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य सरकार की महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार चुनाव को लेकर गंभीर है। सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही है। अदालत ने चुनाव आयोग के बयान को रिकार्ड में लेते हुए राज्य सरकार को अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। आरक्षण का कार्य प्रगति पर है और इसे एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश से अब हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। अब जिले में परिसीमन तथा आरक्षण की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर चुनाव हो सकेंगे। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत कर दी है। सरकार को तय तिथि पर अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।
 

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Nitika