निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा को Y+ सुरक्षा के मामले में राहत नहीं

punjabkesari.in Saturday, May 04, 2019 - 10:57 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा को Y+ सुरक्षा दिलाने के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। न्यायालय ने उनको मुख्य सचिव एवं गृह सचिव के बजाय पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्रत्यावेदन सौंपने को कहा है। साथ की डीजीपी को प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में हुई। इसी के साथ अदालत ने याचिका को पूर्ण रूप से निस्तारित कर दिया।

बता दें कि, निर्दलीय प्रत्याशी मनीष ने बीजेपी के प्रत्याशी एवं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से अपने आप को खतरा बताया था। जिसके चलते उन्होंने Y+ सुरक्षा दिलाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता की ओर सुरक्षा दिलाने के लिए मुख्य सचिव एवं गृह सचिव को निर्देशित करने की मांग गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार निशंक के नामांकन को लेकर गंभीर तथ्य उजागर किए थे। उन्होंने इसी आधार पर निशंक से अपने आपको खतरा बताया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव को विगत 18 अप्रैल, 2019 को Y+ सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रत्यावेदन सौंपा गया था। कोर्ट से मांग की गई थी कि उनके प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव एवं गृह सचिव को निर्देशित करें।

याचिका में कहा गया था कि वे बीजेपी प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती देंगे। इस दौरान भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। मामले में बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव और हरिद्वार के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया था।

Deepika Rajput