नैनीतालः साढ़े 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

punjabkesari.in Saturday, Sep 25, 2021 - 11:06 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की एक अदालत ने साढ़े चार साल की बच्ची के साथ छह माह तक दुष्कर्म करने के मामले में सौतेले भाई को फांसी की सजा सुनाई है। मामला पिथौरागढ़ के जाजरदेवल थाना का है।

नेपाली मूल का जनक बहादुर अपने बच्चों व साढ़े चार साल की अनाथ मासूम सौतेली बहिन के साथ रहता था। वह अपनी सौतेली बहिन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। इस मामले की शिकायत जब पुलिस तक पहुंची तो आरोपी के खिलाफ यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। साथ ही पुलिस ने बच्ची को निजी संस्था के संरक्षण में दे दिया।

इस दौरान पुलिस को जांच में चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे। मासूम बच्ची के शरीर पर कई चोट के निशान थे। साथ ही मेडिकल परीक्षण में भी मासूम के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट (त्वरित न्यायालय) में मामला चलाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अंत तक ठोस पैरवी की गयी।

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत की ओर से इस प्रकरण में कई गवाह पेश किये गये। विशेष न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सभी पक्षों को सुनने और मौजूद साक्ष्यों को आधार मानते हुए जनक बहादुर का दोषी करार दिया और आज अंतत: उसे फांसी की सजा सुना दी। अदालत ने इसे जघन्य से जघन्यतम मामला करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में मासूम को सात लाख रुपए प्रति पूर्ति भत्ता के रूप में देने के भी आदेश पारित किए हैं। इसी के साथ ही मामले को सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेज दिया गया है।


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Diksha kanojia

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