नैनीताल HC ने हरीश रावत के खिलाफ स्टिंग मामले में FIR दर्ज करने की दी अनुमति

punjabkesari.in Monday, Sep 30, 2019 - 06:46 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने 2016 के स्टिंग वीडियो मामले में सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ ने सीबीआई की प्राथमिक जांच के बाद बनाई रिपोर्ट को पढ़ा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच शुरू कर सकती है लेकिन कोर्ट के अंतिम फैसले तक एजेंसी हरीश रावत को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

कोर्ट ने कहा कि अगर 31 मार्च 2016 की सीबीआई जांच का आदेश गलत होता है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 15 मई 2016 का राज्य सरकार द्वारा एसआईटी से जांच का आदेश सही होता है तो उस आधार पर भी सीबीआई की जांच रद्द हो सकती है।

वहीं हरीश रावत के वकील देव दत्त कामत ने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख 1 नवंबर है। सीबीआई द्वारा किसी भी प्राथमिकी के पंजीकरण सहित कोई कार्रवाई रिट याचिका में अंतिम निर्णय के अधीन होगी।  
 

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