केदारनाथ आपदा: नैनीताल HC ने लापता लोगों के मामले में प्रतिशपथ पत्र पेश करने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Thursday, Sep 05, 2019 - 04:20 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ में साल 2013 में आई आपदा के दौरान लापता लोगों का पता लगाने के मामले में सरकार के जवाब के सिलसिले में याचिकाकर्ता से प्रतिशपथ पत्र पेश करने को कहा है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी अजय गौतम की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को जनहित याचिका में उठाए गए सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजयवीर पुंडीर ने कहा कि सरकार ने जवाब पेश कर दिया है और कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 10 दिन में प्रतिशपथ पत्र पेश करे। याचिकाकर्ता की ओर से बीते अप्रैल में एक याचिका दायर कहा गया था कि केदारनाथ आपदा में हजारों तीर्थयात्री लापता हो गए थे। 3322 तीर्थयात्री आज भी लापता हैं। केदारघाटी में लगातार शव मिलते जा रहे हैं।

वहीं यह भी आरोप लगाया गया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से लापता तीर्थयात्रियों को खोजने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार की लापरवाही के चलते बड़ी संख्या में शव हिन्दू रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किए बिना दफन हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति की निगरानी में लोगों की खोज के लिए अभियान चलाने का निर्देश देने की अपील की है। केदारघाटी के सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा, केदारनाथ मंदिर और चैराबड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में अभियान चलाया जाए और इसके लिए विशेष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि लापता तीर्थयात्रियों के 908 के रिश्तेदारों की ओर से सरकार को अपने डीएनए सैम्पल प्रस्तुत किए गए ताकि शवों का पता लगाया जा सके और उनके रिश्तेदारों के शव उन्हें सौंपे जा सकें और उनका हिन्दू परंपरा के अनुसार दाह संस्कार किया जा सके।
 


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Nitika

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