नैनीताल HC ने किसान हितों की अनदेखी मामले में मुख्य सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस

punjabkesari.in Tuesday, Mar 12, 2019 - 06:19 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने किसानों के हितों की अनदेखी करने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और कृषि सचिव डी. सेंथिल पांडियन को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों अधिकारियां को जवाब पेश करने को कहा है।

जानकारी के अनुसार, राज्य में आत्महत्या कर रहे किसानों की समस्याओं को लेकर दायर कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने यह निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से लगातार किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। सरकार ने 26 अप्रैल 2018 को दिए गए अदालत के निर्देशों का अभी तक पालन नहीं किया है। अदालत के आदेश के बाद भी ऊधमसिंहनगर जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप तिवारी ने अदालत को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने पिछले साल 26 अप्रैल को जारी आदेश में कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए 3 महीने के अंदर राज्य कृषक आयोग का गठन करे। एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करे। पीठ ने किसानों की फसलों को मौसम से होने वाले नुकसान और उसके बदले बीमा भुगतान करने के लिए नीति बनाने के भी निर्देश दिए थे।

बता दें कि पीठ ने यह भी कहा था कि सरकार चाहे तो इसके लिए किसानों से न्यूनतम दर पर प्रीमियम वसूल कर सकती है। पीठ ने सरकार को आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को पारिवारिक पेंशन देने के लिए योजना भी तैयार करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार ने अभी तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है।
 

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