उत्तरकाशी रेप मामलाः नैनीताल HC ने राज्य सरकार को SIT गठित करने के दिए आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Aug 22, 2018 - 12:49 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिले में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार को 48 घंटों के भीतर दुराचार और हत्या मामले में स्थायी एसआईटी गठित करने के आदेश जारी किए हैं। 

SIT को 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के दिए आदेश 
जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने  'इन दी मैटर ऑफ ब्रुटल गैंगरेप एंड मर्डर ऑफ ए 12 इयर गर्ल इन उत्तरकाशी' नाम से जनहित याचिका दायर कर मंगलवार को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने एसआईटी को उत्तरकाशी मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाने को भी कहा हैं। वहीं हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए। 

तनावपूर्ण माहौल के बीच किया गया था मृतक किशोरी का अंतिम संस्कार 
बता दें कि इस घटना के बाद से जिले में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया था। इसी बीच देहरादून के आईजी संजय गुंज्याल और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ.आशीष चौहान ने जिला अस्पताल में गुस्साई भीड़ को शांत करवाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की सहमति पर किशोरी के शव का गंगा भागीरथी तट पर अंतिम संस्कार करवा दिया। 

Nitika