नैनीताल HC ने टिहरी झील से वॉटर स्पोर्ट्स पर लगी रोक को हटाया, बोट संचालकों में खुशी की लहर

punjabkesari.in Thursday, Sep 13, 2018 - 11:36 AM (IST)

टिहरीः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा वॉटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के आदेश के बाद से पिछले ढाई महीने से वॉटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां बंद पड़ी हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद गंगा भागीरथी टिहरी झील संचालकों ने कोर्ट में जलनीति को लेकर जनहित याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने टिहरी झील में वॉटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों पर लगी रोक को हटाने के निर्देश दे दिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद बोट संचालकों में खुशी की लहर दिखी।

टिहरी जिला पंचायत के द्वारा पहले से बनाई गई थी नियमावली 
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने जलनीति को लेकर राफ्टिंग,पैराग्लाइडिंग के साथ-साथ टिहरी झील में भी वॉटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी लेकिन टिहरी झील में वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को लेकर पहले ही टिहरी जिला पंचायत के द्वारा नियमावली बनाई गई थी लेकिन सरकार और जिला प्रशासन ने इसका सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया था। वहीं कुछ दिनों पहले गंगा भागीरथी टिहरी बोट संचालकों याचिका दायर कर कोर्ट को इस बात से अवगत करवाया कि वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के लिए नियमावली बनाई गई है। इसी के चलते वॉटर स्पोर्ट्स की रोक को हटा दिया जाए। 

कांग्रेस ने सरकार और जिला प्रशासन पर किया कटाक्ष 
बता दें कि बोट संचालकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ढाई महीने तक सरकार की गलतियों का हर्जाना हमें भुगतना पड़ा है। इसी के चलते सरकार को हमारी बैंक की किश्तों और टैक्स को भरें। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार और जिला प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को इतना भी पता नहीं कि टिहरी झील की नियमावली पहले से ही बनी हुई है,जो कि बहुत ही दुख का विषय है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि ढाई महीने से बंद पड़ी वोटिंग के कारण संचालकों का टैक्स माफ किया जाए। इसके साथ-साथ 20-20 हजार रुपए बोट संचालकों को हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। 


 

Nitika