NIT शिफ्टिंग मामलाः नैनीताल HC ने केंद्र और राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

punjabkesari.in Tuesday, Dec 11, 2018 - 12:16 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) शिफ्टिंग मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनआईटी को जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने एनआईटी मामले में जनहित द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनआईटी को 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि संस्थान की स्थापना के 9 साल बाद भी यहां पर स्थायी कैंपस का निर्माण नहीं किया गया है। इसी के चलते छात्रों के द्वारा लगातार स्थायी कैंपस के निर्माण की मांग की जा रही है।
 

Nitika